कैसे लगवाए हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट

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HSRP : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना भरना पड़ेगा जुर्माना

सिरसा(सच कहूं न्यूज़ )। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टीकर के बिना अब आपको 700 से 1100 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

जाने क्या है HSRP

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन की नंबर प्लेट होती है जिस पर वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रैशर मशीन द्वारा प्रिंट होता है इसके ऊपर एक होलोग्राम होता है जिसमें वाहन से संबंधित सभी जानकारी जैसे वाहन का इंजन नंबर, चैसिस नंबर इत्यादि की डिटेल इसमे होती है। यह प्लेट वाहन के साथ स्पेशल पिन द्वारा जुड़ी होती है जिसे खोला नहीं जा सकता।

कैसे लगवाएं HSRP

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आप अपने आरटीओ आॅफिस में जाकर इसके लिए निवेदन पत्र दे सकते है जिसके लिए 400 रुपए की फीस जमा करानी होती होती है। दो या तीन दिन में आपकी नंबर प्लेट बनकर आरटीओ आॅफिस में आ जाती है। आॅफिस का मैकेनिक इसे आपके वाहन पर फिट कर देगा। इसके अतिरिक्त आप bookmyhsrp.com पोर्टल पर भी अपने वाहन की HSRP बुक करवा सकते हैं।

 

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