सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, कहा-बताइए, कितनों को दिलवाई सजा

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नई दिल्ली (सच कहूँ डेस्क)। सीबीआई के कामकाज से नाराज उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने एजेंसी से सक्सेस रेट बताने को कहा है। सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाए जा रहे केसों में देरी का हवाला देते हुए कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सफलता दर पर डेटा मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सीबीआई का प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। आपको बता दें कि एक केस में सीबीआई द्वारा 542 दिनों की देरी के बाद अपील दायर किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और उसने जांच एजेंसी के कामकाज और उसके परफॉर्मेन्स का विश्लेषण करने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को दिया निर्देश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया है कि वह उन केसों की संख्या को कोर्ट के सामने रखें, जिनमें एजेंसी ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्टों में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सीबीआई निदेशक कानूनी कार्यवाही के संबंध में विभाग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

सीबीआई पर लागू न हों नियम?

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नसीहत देते हुए कहा कि दुनिया भर में एक ही मानदंड का पालन किया जाता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे सीबीआई पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

 

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