सरसा में अवैध होर्डिंग पर 10 हजार तक जुर्माना! अब एजेंसी से लेकर विज्ञापनदाता तक पर गिरेगी गाज

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नोटिस और एफआईआर की तैयारी, 3 दिन में हटाने होंगे अवैध विज्ञापन

illegal hoardings Fine: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। शहर में अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों के बढ़ते जाल पर अब नगर परिषद प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच मंगलवार को एजेंसियों और शिकायतकर्ताओं को जिला नगर आयुक्त के समक्ष पेश किया गया, जहां स्पष्ट कर दिया गया कि अवैध होर्डिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नगर परिषद ने अब विज्ञापन एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विज्ञापन जारी करवाने वाले संस्थानों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। Sirsa News

कार्रवाई के दायरे में भवन मालिक, विज्ञापन एजेंसियां, शिक्षण संस्थान, दुकानदार और कॉलोनाइजर शामिल होंगे। इसके लिए सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भवनों पर अवैध होर्डिंग लगाने वाले मालिकों को पहले नोटिस देकर 3 दिन का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय में होर्डिंग नहीं हटाने पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे हटाने का खर्च भी भवन मालिक से वसूला जाएगा। नगर परिषद इस बार केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहकर ठोस कदम उठाने की तैयारी में है, ताकि शहर को अवैध विज्ञापनों से मुक्त किया जा सके।

अवैध होर्डिंग लगाने से नप को हो रहा लाखों का नुकसान | Sirsa News

शहर में चार से पांच बड़ी फ्लैक्स व प्रिंटिंग एजेंसियां सक्रिय हैं, जो एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें करती रहती हैं। एक एजेंसी के पास नौ होर्डिंग साइटों का टेंडर है, जबकि दूसरी के पास बस स्टैंड की साइटें हैं। इसके बावजूद यूनिपोल, दीवारों और अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर अवैध विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में यह धंधा तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण कई एजेंसियां टेंडर लेने से बचती हैं और बिना शुल्क दिए अवैध रूप से होर्डिंग लगाती हैं। इससे नगर परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अधिकतर अवैध विज्ञापन रात के समय लगाए जाते हैं। निजी एजेंसियों के कर्मचारी बिजली के पोल, दीवारों और अन्य स्थानों पर पोस्टर व फ्लेक्स लगाते हैं। विज्ञापन एक्ट और स्वच्छ सर्वेक्षण के नियमों के तहत बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

विज्ञापन एक्ट के तहत इस बार अवैध होर्डिंग, पोस्टर व यूनिपोल लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भवन मालिकों से लेकर विज्ञापन एजेंसियों तक किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जुर्मानें से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई होगी। Sirsa News
— राहुल, जेई, नगर परिषद

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