अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा

अवैध हथियार मामले में आरोपी दोषी करार

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana Crime News: कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2023 में नंदू उर्फ नंदलाल उर्फ नंदराम निवासी ग्राम अहमदगढ़ थाना झिंझाना के विरुद्ध स्थानीय थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी नंदू उर्फ नंदलाल उर्फ नंदराम को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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