मास्क न पहनने पर 8.79 लाख का जुर्माना: एसएसपी

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फाजिल्का (सच कहूँ/ रजनीश)। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन फतह के तहत कोरोना को हराने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए जुर्माना भी तय किया गया है। यहां खुलासा करते हुए जिला पुलिस प्रमुख हरजीत सिंह ने कहा कि जिला पुलिस उल्लंघनकतार्ओं को चालान जारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि 21 मई से 4 जून तक कुल 3213 व्यक्तियों को मास्क नहीं पहनने के लिए चालान किया गया है और 8,79,900 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह, 225 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 28,000 रुपये का जुमार्ना लगाया गया। उन्होंने कोरोना के बारे में सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए आम जनता से अपील की। इन आदेशों को न केवल जुर्माना के डर से पालन किया जाना चाहिए।

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