13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कारावास
13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कारावास
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए गए आरोपी को कोर्ट ने बीस वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि सदर कोतवाली शामली क्षेत्र निवासी एक महिला ने स्थानीय कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि जनपद बागपत के बड़ौत थानाक्षेत्र के गांव लोयन मलकपुर निवासी मनोज नामक व्यक्ति उसके गांव में किराए पर आकर रह रहा था। उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री भी उसी घर में खेलने आ जाती थी। मनोज ने इसी बात का फायदा उठाकर किशोरी के साथ में दुष्कर्म किया। 18 मार्च 2023 को किशोरी ने घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) अशोक भारतेन्दु की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी मनोज को नाबालिग से दुष्कर्म किये जाने का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
