Marriage Fraud: शादी के नाम पर तीन लाख की ठगी, पूर्व विवाह की जानकारी छिपाकर कराई शादी

जेवर ले जाने का भी आरोप, पांच जनों पर धोखाधड़ी, साजिश और अमानत में खयानत के आरोप

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Marriage Fraud: हनुमानगढ़। जंक्शन पुलिस थाने में अदालत के आदेश पर शादी के नाम पर कथित धोखाधड़ी, साजिश और जेवर ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। परिवादी विक्रम नागपाल (36) पुत्र अशोक कुमार निवासी सुरेशिया, जंक्शन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि उसे एक महिला की पूर्व वैवाहिक स्थिति छिपाकर तलाकशुदा बताया गया और शादी के नाम पर उससे तीन लाख रुपए लिए गए। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Hanumangarh News

परिवादी के अनुसार, उसकी शादी 15 मार्च 2026 को श्रीगंगानगर के अमर पैलेस में अनामिका पुत्री रमेश निवासी मकान नंबर 112, गली नंबर 4, नागौरी चक 3 ई छोटी जिला श्रीगंगानगर के साथ हुई थी। शादी से पहले श्रीगंगानगर के प्रेमनगर निवासी ललिता पत्नी विनोद मिगलानी ने परिवादी के परिवार से संपर्क कर अनामिका को तलाकशुदा बताया था। आरोप है कि ललिता ने यह भी बताया कि अनामिका के पूर्व पति से आठ साल का बेटा है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है।

परिवादी का आरोप है कि 14 मई 2026 को अनामिका, किरण पत्नी रमेश अरोड़ा, राज मिड्ढा पुत्र रमेश अरोड़ा निवासी श्रीगंगानगर सहित उसके परिवार के लोग हनुमानगढ़ आए। बातचीत के बाद शादी के लिए सहमति बनी। आरोप के मुताबिक लड़की के परिवार ने आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहते हुए शादी की तैयारियों के लिए तीन लाख रुपए मांगे। परिवादी पक्ष ने राशि उपलब्ध कराई, जिसमें से डेढ़ लाख रुपए बिचौलन ललिता ने अपने पास रख लिए और डेढ़ लाख रुपए अनामिका के परिवार को दिए गए। 15 मार्च को परिवादी अपने परिवार के साथ श्रीगंगानगर स्थित अमर पैलेस पहुंचा। Hanumangarh News

वहां किसी अन्य शादी की बुकिंग होने के बावजूद परिवादी पक्ष के पहुंचने से पहले स्टेज कार्यक्रम के फोटो करवाए गए और जयमाला की रस्म कराई गई। इसके बाद अनामिका को हनुमानगढ़ स्थित परिवादी के घर लाया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि घर आने के बाद अनामिका ने उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने लगी। वह उसे छोड़कर जाने, आत्महत्या करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां भी देती थी।

अनामिका ने अपने परिजनों की मदद के नाम पर उससे अलग-अलग समय में रुपए दिलवाए। इस्तगासे में अनामिका के भाई राज को 7 हजार, राज मिड्ढा को 25 हजार रुपए सहित अप्रैल माह में 12500 और 7500 रुपए तथा मिनाक्षी के खाते में दो बार 3-3 हजार रुपए भेजने का उल्लेख किया गया है। इनमें से राज मिड्ढा द्वारा राशि लौटाने की बात भी परिवादी ने कही है। परिवादी के अनुसार, अनामिका के लगातार विवाद के बाद उसने उसके बारे में जानकारी जुटाई। Hanumangarh News

इसी दौरान उसे पता चला कि अनामिका का पूर्व पति से तलाक नहीं हुआ था और शादी से पहले यह तथ्य छिपाकर उसे तलाकशुदा बताया गया था। इसके बाद परिवादी ने आरोप लगाया कि उसने घर में रखे अपने और शादी के बाद अनामिका को दिए गए सोने-चांदी के जेवरों की जांच की तो कई आभूषण गायब मिले। इनमें सोने का चेन सेट, दो अंगूठियां, एक जोड़ी टॉप्स और सोने का कड़ा आदि शामिल बताए गए हैं। अनामिका उक्त आभूषण अपने साथ पीहर ले गई और वापस मांगने पर लौटाने से इनकार कर दिया।

मामले को लेकर परिवादी और उसके परिचितों ने अनामिका, उसके परिजनों और बिचौलन ललिता के साथ पंचायत की। पंचायत के दौरान उसे कथित तौर पर यह कहा गया कि लड़कियों की आर्थिक मजबूरी बताकर रुपए लिए जाते हैं और कुछ समय बाद लड़की को जेवरों के साथ वापस बुला लिया जाता है। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई करने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई चिरंजीलाल को सौंपी है। पुलिस मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर लाखों का निवेश करवाया, दो माह बाद किराया भी बंद

हनुमानगढ़। ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट लगाने और जमीन उपलब्ध करवाने के बदले हर माह किराया व मुनाफे का भुगतान करने का भरोसा देकर लाखों रुपए लेने और बाद में भुगतान बंद करने के आरोप में जंक्शन थाना पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर सीजेएम न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार जंक्शन की राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अल्का पत्नी रमेश कुमार सुखीजा ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था। इस्तगासे में रेनस्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रथम मंजिल, बिंद्र टावर, बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक, नाबीपुर, गुरदासपुर, पंजाब के प्रोपराइटर प्रदीप शर्मा पुत्र गिरधारीलाल निवासी पासनवाल, जिला गुरदासपुर, अमनदीप पुत्र रूपेन्द्र सिंह निवासी सहायपुर, जिला गुरदासपुर तथा विक्रमजीत पुत्र नामालूम निवासी खोखड़ बस स्टैंड, डेरा बाबा नानक रोड, गुरदासपुर को आरोपी बनाया गया है।

इस्तगासे के मुताबिक अल्का के पति की अमित भाटी से जान-पहचान थी। अमित भाटी आरोपियों को उनके घर लेकर आया और बताया कि वे रेनस्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी से जुड़े हैं तथा क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। आरोपियों ने डेढ़ बीघा जमीन उपलब्ध करवाने और 5 लाख रुपए कंपनी में लगाने के बदले जमीन का 12500 रुपए प्रतिमाह किराया देने तथा कारोबार से 6 से 10 प्रतिशत मुनाफा अथवा 40 हजार रुपए प्रतिमाह देने का भरोसा दिलाया। Hanumangarh News

आरोपियों ने बताया कि जमीन पर वर्मी कम्पोस्ट/बीट मैनेजमेंट का प्लांट लगाया जाएगा और तैयार खाद बेचकर मुनाफा कमाया जाएगा। उनके प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए अल्का के पति ने जमीन ठेके पर ली। इसके बाद 1 अगस्त 2025 को अल्का के नाम से अनुबंध किया गया। अनुबंध की अवधि 30 जून 2025 से 30 जुलाई 2027 तक बताई गई है। इस्तगासे में आरोप है कि इसके बाद अल्का के पति ने 24 जुलाई 2025 को 5,00,023.60 रुपए और 26 अगस्त 2025 को 6 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए आरोपियों के बताए बैंक खातों में जमा करवाए।

इसके अलावा आरोपी अमनदीप के मांगने पर एक लाख रुपए नकद भी दिए गए। इसके बाद आरोपियों ने जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित कर काम शुरू किया और लोगों को प्रोजेक्ट की विजिट करवाने के साथ सेमिनार भी किए। दो माह तक किराया देने के बाद आरोपियों ने भुगतान बंद कर दिया। अल्का और उसके पति की ओर से किराए की राशि मांगे जाने पर आरोपी कभी ऑडिट तो कभी अन्य कारण बताते हुए भुगतान टालते रहे। व्हाट्सएप के जरिए भी किराए का तकाजा किया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद अल्का के पति ने कुछ लोगों के साथ आरोपियों से संपर्क कर अनुबंध के अनुसार भुगतान करने की मांग की।

इस्तगासे में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान आरोपियों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर ठगी करने की बात कहते हुए उन्हें चुनौती दी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच एएसआई इकबाल पठान को सौंपी गई है। पुलिस अब बैंक लेन-देन, अनुबंध, जमीन पर लगाए गए प्रोजेक्ट और दोनों पक्षों के बीच हुए लेन-देन व संवाद सहित पूरे मामले की जांच करेगी। Hanumangarh News

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