Fraud Alert: फॉरच्यूनर वाहन बेचने के नाम पर 37.50 लाख की धोखाधड़ी

बैंक लोन ट्रांसफर और किश्त जमा कराने का झांसा देकर वाहन हड़पने व ठगी का आरोप

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हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने एक फॉरच्यूनर वाहन की बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी कर 37.50 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Hanumangarh News

पुलिस के अनुसार वार्ड नम्बर 7, गांव गाहडू निवासी जसवीर सिंह (38) पुत्र मलकीत सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके भतीजे अमनदीप सिंह के नाम पंजीकृत फॉरच्यूनर वाहन संख्या आरजे 31 यूई 9009 एचडीएफसी बैंक के ऋण से जुड़ा हुआ था, जिसकी देखरेख के लिए उन्हें मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया था। प्रार्थी के अनुसार आर्थिक परिस्थितियों के कारण वाहन बेचने का निर्णय लिया गया और इस दौरान जैतसर निवासी योगेश कुमार उर्फ सन्नी पुत्र राजकुमार सिंधी से वाहन बिक्री का सौदा 12 दिसम्बर 2025 को 37.50 लाख रुपए में तय हुआ।

सौदे के समय यह सहमति बनी थी कि खरीदार बैंक का बकाया ऋण (लगभग 91156 रुपए मासिक किश्त) जमा करेगा और तीन माह के भीतर लोन अपने नाम ट्रांसफर करवा लेगा। रिपोर्ट के अनुसार सौदे की लिखित सहमति नोटरी पब्लिक से प्रमाणित की गई तथा वाहन एवं संबंधित दस्तावेज आरोपी को सौंप दिए गए। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने प्रार्थी को बातों में उलझाकर मूल दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए।

जसवीर सिंह ने बताया कि बाद में आरोपी की ओर से बैंक की किश्तें जमा नहीं की गईं और न ही लोन ट्रांसफर कराया गया। बैंक की ओर से सूचना मिलने पर मामले का खुलासा हुआ। जब प्रार्थी ने वाहन लौटाने या सौदा निरस्त करने की मांग की तो आरोपी ने इनकार कर दिया और कथित रूप से धमकी भी दी। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि पंचायत में भी आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने धोखाधड़ी कर वाहन हड़पने की नीयत से सौदा किया था तथा अब वह वाहन लौटाने से इंकार कर रहा है। साथ ही उसने वाहन को आपराधिक गतिविधियों में उपयोग करने की धमकी भी दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज कर जांच सहायक उपनिरीक्षक गायत्री चौधरी को सौंपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दुर्घटना क्लेम दिलाने का झांसा देकर वृद्धा के मकान पर उठाया 17.90 लाख का लोन

हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला के मकान पर कथित रूप से फर्जी तरीके से करीब 17.90 लाख रुपए का ऋण उठाकर हड़पने के मामले में तीन नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Hanumangarh News

पुलिस के अनुसार परिवादिया सन्नो देवी (72) पत्नी मुखराम निवासी वार्ड नम्बर 2, ढण्ढेला तहसील नोहर ने न्यायालय में इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि वह अनपढ़ एवं गरीब महिला है तथा मनरेगा में मजदूरी कर अपना और परिवार का भरण-पोषण करती है। उसका पुत्र बंशीलाल सड़क दुर्घटना में घायल होकर शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था। इस्तगासे में बताया गया कि सन्नो देवी के नाम ग्राम पंचायत ढण्ढेला की ओर से वर्ष 2003 में 43 गुणा 32 फीट का आवासीय भूखंड आवंटित किया गया था, जिस पर वह मकान बनाकर रह रही है।

वृद्ध महिला ने भांजे सहित 3 नामजद व अन्य पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि उसके भांजे महेन्द्र, उसके पुत्र मुकेश तथा समेस्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके पुत्र का दुर्घटना क्लेम दिलाने का झांसा दिया और उसे जंक्शन बुलाया। वहां उसके भूखंड का पट्टा और पहचान पत्र लेकर श्रीगंगानगर रोड स्थित एपीएससी फाइनेंस कंपनी से उसके मकान को आधार बनाकर 17 लाख 90 हजार 292 रुपए 39 पैसे का ऋण स्वीकृत करवा लिया। आरोप है कि उसके नाम की पासबुक और चेकबुक भी आरोपियों ने अपने कब्जे में रख ली। Hanumangarh News

परिवादिया के अनुसार कुछ समय बाद फाइनेंस कंपनी से नोटिस मिलने पर उसे पूरे मामले की जानकारी हुई। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें आरोपियों से जवाब मांगा गया। महिला का आरोप है कि पंचायत में आरोपियों ने ऋण की राशि हड़पने की बात स्वीकार करते हुए पैसा लौटाने से इनकार कर दिया।

सन्नो देवी ने यह भी कहा कि संबंधित मकान ही उसका एकमात्र आश्रय है और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मकान कुर्क कर नीलाम करने की धमकियां दे रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार को सौंपी है। पुलिस अब ऋण स्वीकृति से जुड़े दस्तावेजों, बैंक एवं फाइनेंस कंपनी के रिकॉर्ड तथा आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। Hanumangarh News

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