Fraud Alert: फर्जी त्यागपत्र बनाकर संपत्ति हड़पने का आरोप

महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया धोखाधड़ी व कूटरचना का आरोप

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हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक महिला की शिकायत के आधार पर संपत्ति से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार को सौंपी गई है। Hanumangarh News

पुलिस के अनुसार जंक्शन के सेक्टर नम्बर 9 विस्तार स्थित मकान नम्बर 91 निवासी प्रवीण शर्मा पत्नी रूप शर्मा ने अदालत में इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि उनके ससुर स्वर्गीय मदनलाल शर्मा की संपत्ति में उनके पति रूप शर्मा भी वैध उत्तराधिकारी थे। पति के निधन के बाद वह अपने पुत्र मोहित शर्मा और पुत्री अंजली शर्मा के साथ उक्त मकान में निवास कर रही हैं।

वर्ष 2022 में दिवंगत हो चुकी उनकी सास ललिता शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत कर 11 मई 2018 को एक कथित फर्जी एवं कूटरचित दस्तबरदारी त्यागपत्र तैयार करवा कर उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा दिया। दस्तावेज में उनके दिवंगत पति तथा उनके बच्चों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को जानबूझकर छिपाया गया। Hanumangarh News

आरोपितों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि रूप शर्मा, स्वर्गीय मदनलाल शर्मा के वैध वारिस थे तथा उनके निधन के बाद प्रवीण शर्मा और उनके दोनों बच्चे भी संपत्ति में कानूनी हिस्सेदार हैं। इसके बावजूद ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जिससे संपत्ति का लाभ एक पक्ष को पहुंचाया जा सके। उक्त दस्तावेज का उपयोग बाद में एक दीवानी वाद में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर किया गया।

आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे वैध बताकर अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। अदालत में प्रस्तुत इस्तगासे में सुशील शर्मा पुत्र स्वर्गीय मदनलाल, किरण शर्मा पत्नी विनोद शर्मा तथा नरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र दीनदयाल गौड़ को आरोपी बनाया गया है। जंक्शन थाना पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। Hanumangarh News

गोल्ड लोन चुकाने के बाद भी गिरवी सोना नहीं लौटाने का आरोप

हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक गोल्ड लोन कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गिरवी रखे गए सोने को वापस नहीं लौटाने तथा अमानत में खयानत करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सहायक उपनिरीक्षक प्रताप सिंह को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार परिवादी अमित कुमार पुत्र अशोक कुमार बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 8, चन्दूरवाली तहसील टिब्बी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया था। Hanumangarh News

इस्तगासे में आरोप लगाया गया कि अमित कुमार ने 26 नवंबर 2025 को जंक्शन स्थित एक निजी गोल्ड लोन कंपनी की शाखा से गोल्ड लोन लिया था। प्रारंभिक ऋण राशि 13 लाख 8 हजार 500 रुपए थी। बाद में कंपनी के कर्मचारियों की ओर से लोन को दो बार टॉप-अप किया गया, जिससे ऋण राशि बढ़ गई। लोन प्राप्त करने के दौरान उसने सोने की चेन, अंगूठियां, मांगटीका, नेकलेस, लॉकेट तथा ईयर ड्रॉप्स सहित करीब 155.47 ग्राम सोना कंपनी के पास गिरवी रखा था।

आरोप है कि 9 फरवरी 2026 को वह ब्याज सहित लगभग 14 लाख 21 हजार 247 रुपए जमा कर अपना सोना छुड़ाने के लिए कंपनी कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राशि जमा लेने तथा सोना लौटाने में आनाकानी की। इसके बाद 10 फरवरी 2026 को अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही गिरवी रखा गया सोना वापस किया गया।

परिवादी ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत अमानत में खयानत करते हुए उसके गिरवी सोने का दुरुपयोग किया है। उसने यह आशंका भी जताई कि उसका सोना किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया हो या खुर्दबुर्द कर दिया गया हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले में लोन कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। Hanumangarh News

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