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पोस्त तस्करी के दोषियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास
हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने पोस्त तस्करी (poppy smuggling) के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 30 अगस्त 2017 को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दावत होटल के पीछे आईटीआई बस्ती, सेक्टर नम्बर 11-बी स्थित नरेंद्र राजोरा के खाली मकान को गुरुसेवक सिंह पुत्र सुखवंत सिंह निवासी लुणिया अनूपगढ़ एवं संदीप पुत्र राजाराम बिश्नोई निवासी भोजेवाला ने किराए पर ले रखा है। दोनों मिलकर डोडा पोस्त का धंधा करते हैं। Hanumangarh News
उनके किराए के मकान में भारी मात्रा में डोडा पोस्त मिल सकता है। माल पलायन होने की संभावना है। अगर उनके किराए के मकान में तुरंत दबिश दी जाए तो भारी मात्रा में डोडा पोस्त मिल सकता है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर थाना प्रभारी टीम के साथ नरेन्द्र राजोरा के मकान में पहुंचे तो मकान का दरवाजा बंद मिला। आवाज देकर दरवाजा खुलवाया तो अंदर से गुरुसेवक सिंह एवं संदीप कुमार निकले। पुलिस टीम ने मकान की तलाशी ली तो तीन कट्टे मिले। इनमें 54 किलोग्राम डोडा पोस्त भरा हुआ था। प्रत्येक कट्टे में 18 किलोग्राम पोस्त था। इसके संबंध में गुरसेवक व संदीप के पास कोई लाइसेंस-परमिट इत्यादि नहीं होना पाया गया। Hanumangarh News
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए
गुरसेवक व संदीप के खिलाफ बरामदगी की कार्रवाई की गई। उक्त कृत्य जुर्म धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दंडनीय होने पर गुरसेवक व संदीप को गिरफ्तार कर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। सदर थाना पुलिस की ओर से प्रकरण में अनुसंधान किया गया। पुलिस ने अनुसंधान में गुरसेवक व संदीप के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद शनिवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने आरोपी गुरसेवक व संदीप को बिना लाइसेंस के अवैध डोडा पोस्त अपने कब्जे में रखने पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया।
सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोनों दोषियों को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने गुरसेवक व संदीप को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6-6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। Hanumangarh News
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