युवक पर चाकू से हमले व जातिसूचक अपमान का आरोप
एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
हनुमानगढ़। युवक पर कथित रूप से चाकू से हमला करने, मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर टाउन थाना पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सीओ को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार चक 10 एचएमएच, करतारपुरा कॉलोनी निवासी आत्मा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह बाजीगर ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली परिवारिक पृष्ठभूमि है और उसका पुत्र हैप्पी क्षेत्र में निवास करता है। Hanumangarh News
परिवाद में कहा गया है कि आरोपी बबलू खान की पुत्री हंसना और हैप्पी के बीच फोन पर बातचीत होती थी। शिकायत के अनुसार 11 मई 2026 को हंसना ने कथित रूप से हैप्पी को कोहला स्थित आशीर्वाद पैलेस के सामने सरकारी स्कूल के पास बुलाया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद बबलू खान पुत्र नजीर खान, आमीन पुत्र नजीर खान और रिजवान पुत्र बबलू खान निवासी चक 10 एचएमएच, करतारपुरा कॉलोनी ने उसे घेर लिया तथा जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी।
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि बबलू खान ने हैप्पी पर चाकू से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे राहुल पुत्र जलेसर दास ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। बाद में आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों को आरोपियों से छुड़वाया। शिकायतकर्ता के अनुसार घायल हैप्पी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चला। Hanumangarh News
आरोप है कि अस्पताल में भी आरोपी पक्ष ने पहुंचकर समझौते का दबाव बनाया तथा मना करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकियां दीं। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में आरोपियों ने अपनी पुत्री के माध्यम से हैप्पी और राहुल के खिलाफ अपहरण एवं पोक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाया।
विशिष्ट न्यायाधीश (एससी/एसटी प्रकरण) हनुमानगढ़ के आदेश पर टाउन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सीओ मीनाक्षी को सौंपी गई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। Hanumangarh News
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