Fraud Alert: 60 लाख की कृषि भूमि हड़पने के लिए फर्जी बैनामा कराने का आरोप

कूटरचना, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने की साजिश रचने का आरोप

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हनुमानगढ़। जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में एक किसान की खातेदारी कृषि भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने के प्रयास का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पल्लू थाना पुलिस ने कई नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Hanumangarh News

पुलिस के अनुसार उदासर छोटा निवासी रामस्वरूप (56) पुत्र प्रेमाराम जाट ने न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद में बताया कि उसे रोही उदासर के खसरा नंबर 730/393 में 26 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि आवंटित है तथा वह लंबे समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है। भूमि पर उसका ट्यूबवेल कनेक्शन भी है और वह करीब 20 वर्षांे से वहां ढाणी बनाकर निवास कर रहा है।

परिवाद में आरोप लगाया गया कि करीब 20 दिन पूर्व टिब्बी तहसील के गांव मेहरवाला निवासी रवि कुमार पुत्र सुभाष स्वयं को हरियाणा के दुर्जनपुरा निवासी सुखविन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह जाट का मुख्त्यार आम बताते हुए उक्त भूमि पर पहुंचा और कब्जा छीनने का प्रयास करने लगा। शिकायत के अनुसार बाद में राजस्व अधिकारियों ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट में परिवादी का भूमि पर निरंतर कब्जा होना बताया तथा सुखविन्द्र सिंह का कब्जा नहीं पाया।

रामस्वरूप ने आरोप लगाया कि 8 मई 2026 को रवि कुमार 20-30 लोगों के साथ कथित रूप से भूमि पर कब्जा करने पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग गए। परिवादी का आरोप है कि जांच के दौरान उसे एक ऐसे गिरोह की जानकारी मिली जो पुराने रिकॉर्ड अथवा मृत व्यक्तियों के नाम दर्ज भूमि को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने का काम करता है।

परिवाद के अनुसार आरोपियों ने गोपाल पुत्र रतनलाल ब्राह्मण निवासी भादरा के नाम से एक बैनामा तैयार कर सुखविन्द्र सिंह के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण दर्शाया। शिकायतकर्ता का दावा है कि दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों में गंभीर विसंगतियां हैं। आरोप है कि जिस व्यक्ति के नाम से पूर्व रिकॉर्ड दर्शाया गया, उसकी जन्मतिथि और राजस्व रिकॉर्ड की तिथियों में विरोधाभास है। इसके अलावा बैनामे में दर्शाए गए गवाहों और आधार नंबरों को भी फर्जी बताया गया है। Hanumangarh News

परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अन्य व्यक्तियों ने कथित रूप से उस भूमि पर अलग-अलग समय में फसल बीमा राशि भी प्राप्त की, जबकि उनके नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। शिकायत में तहसील कार्यालय से जुड़े एक व्यक्ति की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है। रामस्वरूप का आरोप है कि करीब 60 लाख रुपए मूल्य की भूमि का बैनामा मात्र 6.47 लाख रुपए में दर्शाया गया तथा भुगतान नकद बताया गया, जिससे पूरे लेनदेन पर संदेह उत्पन्न होता है। उसने इसे सुनियोजित साजिश, कूटरचना और धोखाधड़ी का मामला बताया है।

न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर पल्लू थाना पुलिस ने रवि कुमार, सुखविन्द्र सिंह, गोपाल के अलावा रेणु चौधरी, मुकेश पुत्र हंसराज, कानाराम पुत्र हंसराज, रामप्रताप पुत्र गणपतराम जाट निवासी वार्ड संख्या 13, भादरा, जसवंत पुत्र बीरबल ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 20, भादरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की तफ्तीश थाना प्रभारी सुरेश मील कर रहे हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। Hanumangarh News

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