Allahabad High Court: राहुल गाँधी की याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी अपडेट!

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Sikh community dispute: प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका को अस्वीकार कर दिया। यह याचिका वाराणसी की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के 21 जुलाई, 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। Allahabad High Court News

वाराणसी की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सिख समुदाय के प्रति उनके कथित बयान के संबंध में निगरानी याचिका स्वीकार की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन न्यायालय ने उन्हें राहत नहीं दी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार दोपहर दो बजे याचिका खारिज करते हुए आदेश पारित किया।

ज्ञात हो कि सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी कर विवादों में आ गए थे। उन्होंने कथित रूप से कहा था कि भारत में सिखों को अपनी धार्मिक आस्था, जैसे पगड़ी और कृपाण, के पालन में बाधा का सामना करना पड़ता है।

वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान को भड़काऊ बताया और स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे 28 नवंबर, 2024 को अस्वीकृत कर दिया गया।

इसके बाद मिश्रा ने एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट, वाराणसी में याचिका दाखिल की, जिसे विशेष न्यायाधीश ने 21 जुलाई, 2025 को स्वीकार कर एसीजेएम को पुनः सुनवाई का निर्देश दिया। राहुल गांधी ने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। Allahabad High Court News

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