गोवध के आरोपी को 26 साल बाद सुनाई गई सजा

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कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने 26 साल पुराने गोकशी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1998 में बाला निवासी ग्राम भूरा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। Kairana News

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी बाला को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर छह दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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