जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, छह को उम्रकैद और तीन को पांच साल की सजा
डींग गांव में 2022 में हुए दो पक्षों के विवाद का मामला, उम्रकैद पाए दोषियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुमार्ना
कैथल (सच कहूँ न्यूज)। Kaithal News: जिले के डीग गांव में 4 फरवरी 2022 की रात जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। हत्या के मामले में धनपत, अंकित, बलिंदर, राजीव, गवरभान और अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुमार्ना भी लगाया है। जुमार्ने की राशि मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।
इसी घटनाक्रम से जुड़े दूसरे मामले में जगदेव, विकास और सुल्तान को पांच-पांच वर्ष की कैद तथा 71-71 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई गई है। मामले में एक आरोपी अंकुश की ट्रायल के दौरान मौत हो गई, जबकि रिंकू और दीपक का ट्रायल अभी अदालत में लंबित है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील कुलदीप कर्दे ने की। अभियोजन के अनुसार विवाद जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ था।
4 फरवरी 2022 की रात करीब 10 बजे विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई। आरोप है कि जगदेव पक्ष के विकास ने गोली चलाई। इसके बाद धनपत पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के अंकित को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में हत्या के केस में अभियोजन ने 18 और हमले के केस में 16 गवाह अदालत में पेश किए। दोनों मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।