अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और वीजा प्रतिबंधों में श्रेणीबद्ध छूट

Published On

नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन पर लगायी गयी पाबंदियों में श्रेणीबद्ध छूट देते हुए इलेक्ट्रॉनिक, टूरिस्ट और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने वीरवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर गत फरवरी में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए अनेक कदम उठाए गये थे। सरकार ने अब भारत आने या जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों को अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देेशों का करना होगा कड़ाई से पालन 

अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या समुद्री मार्गों से प्रवेश करने के लिए  पर्यटक वीजा को छोड़कर, सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं। हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारन्टीन और कोविड-19 मामलों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देेशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

श्रेणीबद्ध छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, टूरिस्ट और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा संबंधित भारतीय मिशन या डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं। उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने परिचारकों के लिए मेडिकल वीजा सहित आवेदन कर सकते हैं। इसलिए, इस निर्णय से विदेशी नागरिकों को विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिए भारत आने की अनुमति मिल गयी है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts