पांच वर्षीय मासूम बालिका के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
चार वर्ष पूर्व कांधला थानाक्षेत्र के गांव खेड़ा कुरतान में आरोपी ने गला दबाकर कर दी थी हत्या
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: चार वर्ष पूर्व गांव खेड़ा कुरतान में पांच वर्षीय मासूम बालिका की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विगत 19 जुलाई 2022 को कांधला थानाक्षेत्र के गांव खेड़ा कुरतान निवासी खुरशेद की पांच वर्षीय नाबालिग पुत्री की गांव के ही उमरदीन ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से मृतका के शव को छिपा दिया था। घटना के सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-302 व 201 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
कांधला पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के तीन दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस के द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी उमरदीन को दोषी करार देते हुए पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
