चोरी व अवैध हथियार बरामदगी में तीन को कारावास

चोरी व अवैध हथियार बरामदगी में तीन को कारावास

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: चोरी व अवैध हथियार बरामदगी के चार अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-1998 में सुनील निवासी ऊन के विरुद्ध थाना झिंझाना पर चोरी एवं बरामदगी का अभियोग दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था।

मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी सुनील को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2001 का है। संजय निवासी ग्राम कण्डेला के विरुद्ध कोतवाली शामली पर चोरी एवं बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी संजय को दोषी करार देते हुए चार माह व 11 दिन के कारावास तथा 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला भी वर्ष-2001 का है। चोरी एवं बरामदगी का यह मामला भी संजय निवासी ग्राम कण्डेला के विरुद्ध कोतवाली शामली पर दर्ज हुआ था।

यह मामला भी कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने आरोपी संजय को दोषी करार देते हुए इस मामले में भी चार माह व 11 दिन के कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चौथा मामला इसी वर्ष का है। भूरा निवासी ग्राम बनत के विरुद्ध थाना झिंझाना पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी भूरा को दोषी करार देते हुए चार माह व 15 दिन के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।  कोर्ट ने सभी मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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