Pashudhan Bima Yojana: पशुधन बीमा योजना से कैसे मिलता है लाभ जानिये यहां…

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pashudhan bima yojana: अगरतला (एजेंसी)। त्रिपुरा सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत एक नई पशुधन बीमा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं की अचानक मृत्यु के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है। पशु संसाधन विकास (एआरडी) मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि संपूर्ण पशु धन कवच मिशन से उन किसानों को महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है जिनकी आजीविका मवेशियों, बकरियों, भेड़ों और सूअरों पर निर्भर है। दास ने कहा कि पशुधन पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन लंबे समय से इसकी उपेक्षा की जाती रही है और इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अधिक काम नहीं किया गया है। इस मिशन को पशुपालकों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस मिशन के तहत, पशु हानि की स्थिति में 20,000 रुपये की मौजूदा सीमा के विपरीत, पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाता है। लाभार्थी बीमा प्रीमियम का केवल 15 प्रतिशत योगदान देंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें क्रमश: 70 प्रतिशत और 15 प्रतिशत वहन करेंगी। दास ने बताया, ‘प्रीमियम पॉलिसी अवधि के अनुसार बदलता रहता है – एक वर्ष के लिए 3.39 प्रतिशत, दो वर्षों के लिए 6.6 प्रतिशत और तीन वर्षों के लिए 8.3 प्रतिशत है। एक परिवार अधिकतम 10 पशुधन इकाइयों का बीमा करा सकता है। गणना के लिए, एक गाय या भैंस एक इकाई के बराबर होती है, जबकि दस बकरियाँ, भेड़ या पाँच सूअर एक इकाई माने जाते हैं। बीमित मूल्य की गणना दूध उत्पादन या बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है। वर्तमान में, गायों के लिए दूध की लागत 3,000 रुपये प्रति लीटर और भैंसों के लिए 4,000 रुपये प्रति लीटर है, या किसी सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा निर्धारित की गई है। मंत्री ने आगे कहा कि बीमा कवरेज आकस्मिक या बीमारी से संबंधित मृत्यु के मामले में लागू होता है, हालाँकि गैर-आकस्मिक मृत्यु के दावे केवल तभी मान्य होते हैं जब मृत्यु नामांकन के 21 दिन बाद होती है।

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