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    आधार कार्ड नहीं तो पैनकार्ड से भर सकते हैं आईटी रिटर्न

     सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाने संबंधी केन्द्र के आदेश पर रोक लगा दी।अदालत ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उनको पैन से आधार को लिंक करना होगा।

    न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ का निर्णय आने तक रोक लगी रहेगी। पीठ ने चार मई को सरकार के आदेश के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह याचिकाएं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता बिनाय विश्वाम, दलित कार्यकर्ता बेजवाडा विल्सन और सेवानिवृत्त सेनाधिकारी एम जी वॉमबातकेरे ने दायर की थी। याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गयी थी।

    चालू वित्त वर्ष के आम बजट और वित्त अधिनियम 2017 के जरिये पैन कार्ड को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया गया था। कोर्ट ने साथ ही इनकम टैक्स की धारा 139 (एए) को वैध ठहराया है पर, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास पैन है लेकिन आधार नहीं है तो वैसे पैन को सरकार खारिज नहीं कर सकती है।

     

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