होटल कांड में दोषी पाए गए मेजर गोगोई

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कार्रवाई के आदेश, हो सकता है कोर्ट मार्शल Major Gogoi Found Guilty In Hotel Case

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सेना की कोर्ट आॅफ इंक्वायरी ने जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के एक स्थानीय युवती के साथ होटल में जाने की कोशिश करने वाले मेजर मेजर लितुल गोगोई को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं और इस मामले में उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। सेना ने सोमवार को कहा कि मेजर गोगोई को अभियान क्षेत्र में ड्यूटी स्थल से दूर रहने तथा निदेर्शों के खिलाफ स्थानीय लोगों से मेल-मिलाप बढ़ाने का दोषी ठहराया गया है।

उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिये गये हैं। अब इस मामले में सबूतों के आधार पर सक्षम अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लेंगे । सूत्रों के अनुसार उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है।

क्या था मामला: Major Gogoi Found Guilty In Hotel Case

मेजर गोगोई 23 मई को एक स्थानीय युवती को अपने साथ श्रीनगर के ममता होटल में ले जाना चाहते थे लेकिन होटल के स्टाफ द्वारा आपत्ति किये जाने के बाद उनकी कर्मचारियों के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इस मामले की जांच के लिए कोर्ट आॅफ इंक्वायी का गठन किया गया था। कोर्ट आॅफ इंक्वायरी ने अपनी जांच में उन्हें नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है।

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