निर्माण श्रमिकों के परिवारजनों के लिए बड़ा फैसला, 5 लाख रुपये तक मुफ्त मेडिकल सहायता मिलेगी

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा फैसला, निर्माण श्रमिकों को होगा लाभ

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारजनों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना स्कीम के तहत 5 लाख तक की मुफ्त मेडिकल सहायता में शामिल कर लिया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस फैसले से निर्माण श्रमिकों के परिवारों को मेडिकल खर्च को लेकर काफी लाभ होगा, क्योंकि पहले श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर सारा खर्च अपनी जेब से करना पड़ता था, लेकिन अब से निर्माण श्रमिकों के परिवारजनों को भी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना स्कीम के तहत 5 लाख तक की मुफ्त मेडिकल सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस फैसले के बाद निर्माण श्रमिकों के परिवारजन किसी भी एम्पैनल्ड अस्पताल में जाकर यह मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड हर सरकारी अस्पताल में बनता है। रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है और आयुष्मान मुख्यमंत्री बीमा योजना स्कीम के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ का फायदा उठा सकता है।

पंजाब में भगवंत सिंह मान की सरकार ने निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए पंजाब में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है। कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी उम्र 18-60 साल के बीच हो और जिसने पंजाब में पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन निर्माण मजदूर के रूप में काम किया किरती हो, वह लाभार्थी के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है।

यह रजिस्ट्रेशन किसी भी सेवा केंद्र में जाकर या श्रमिक सहायक ऐप के जरिए जरूरी दस्तावेजों के साथ 145 रुपये वार्षिक फीस जमा करके अप्लाई किया जा सकता है। रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारजनों को उपरोक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम के तहत 5 लाख तक की मुफ्त मेडिकल सहायता प्रदान की जा रही है।

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