हाई कोर्ट ने जारी किया अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं को अवमानना नोटिस

दिल्ली आबकारी नीति मामले में हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

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नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित कई नेताओं के विरुद्ध अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी किया। Delhi News

न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त के लिए निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान संबंधित नेताओं की ओर से कोई भी प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया से संबंधित सभी सामग्री और अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं तथा उन्हें न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।

न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले अदालत ने 14 मई को इस प्रकरण में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया था। न्यायालय का मत था कि आबकारी नीति मामले से संबंधित सुनवाई को लेकर न्यायपालिका की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। Delhi News

अदालत ने कहा कि कुछ सार्वजनिक बयान, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट निष्पक्ष आलोचना की सीमा से आगे बढ़कर न्यायालय की गरिमा को प्रभावित करने वाले प्रतीत हुए। विस्तृत आदेश में न्यायालय ने उल्लेख किया कि यदि किसी पक्ष को अदालत के निर्णय या प्रक्रिया पर आपत्ति थी, तो वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता था।

इसके स्थान पर सार्वजनिक मंचों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए गए, जिससे न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास प्रभावित हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास का वातावरण लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। इसी क्रम में संबंधित न्यायाधीश ने बाद में आबकारी नीति मामले की आगे की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। Delhi News

 

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