पंजाब के बाद अब हरियाणा तथा चंडीगढ़ में पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ के प्रदर्शन पर रोक

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प्रदेशभर में पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ की प्रदर्शनी एवं स्क्रीनिंग को सस्पैंड कर दिया है (Punjabi film shooter)

सोनीपत| (वार्ता) हरियाणा के राज्यपाल ने पंजाब सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 सेक्शन-6 के सब सेक्शन (1) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश भर में पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ की प्रदर्शनी एवं स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। यह जानकारी जिला उपायुक्त डॉ० अंशज सिंह ने आदेश पारित करते हुए शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने पंजाब सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में तुरंत प्रभाव से पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ की प्रदर्शनी एवं स्क्रीनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

उपायुक्त ने बताया कि गृह एवं प्रशासनिक न्याय विभाग हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेशों में हरियाणा के राज्यपाल ने पंजाब सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 सेक्शन-6 के सब सेक्शन (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेशभर में पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ की प्रदर्शनी एवं स्क्रीनिंग को सस्पैंड कर दिया है। राज्यपाल के आदेशों की अनुपालना में जिला सोनीपत की राजस्व सीमा में उक्त फिल्म के किसी भी माध्यम से प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सस्पैंशन आॅफ दि मोशन के दौरान यह मूवी एक अनाधिकृत फिल्म रहेगी।

  • इस फिल्म के हरियाणा में रिलीज होने से…
  • गैंगस्टर।
  • गन कल्चर।
  • हिंसा।
  • जघन्य अपराध।
  • वसूली।
  • धमकी जैसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रदेश हित में सही नहीं है।
  • प्रदेश भर के साथ सोनीपत जिला में भी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
  • दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
  • ज्ञातव्य है कि पंजाब में इस पर पहले से ही बैन लगा हुआ है ।

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