बुजुर्ग दंपति हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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न्यायालय ने दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई

  • 7 अक्तूबर 2016 को अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था मामला

हिसार (सरदाना)। उमरा गांव निवासी बुजुर्ग दंपति की हत्या व लूटपाट करने के दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में गांव उमरा निवासी विजेंद्र, जॉनी तथा बंटी शामिल है। बता दें कि कोर्ट में चले मामले के अनुसार हांसी सदर थाना पुलिस ने 7 अक्तूबर 2016 को अज्ञात के खिलाफ हत्या, लूटपाट और शस्त्र एक्ट के तहत अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। हांसी पुलिस की एक टीम वारदात वाले दिन कुतुबपुर के पास गश्त कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव उमरा में रिटायर्ड हैडटीचर रामकुमार शर्मा व उनकी पत्नी गायत्री की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो दंपति के शव घर के आंगन में खून से लथपथ पड़े थे।

तेज धारदार वार कर उनकी हत्या की गई थी। बाद में मृतक दंपति के बेटे राजेश कुमार ने बयान देकर कहा था कि वह एमडीयू के इकोनोमिक विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं और बच्चों समेत रोहतक में रहते हैं। मेरा छोटा भाई संजय सिलीगुड़ी में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हंै। मेरे माता-पिता गांव वाले घर में अकेले रहते थे। सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर गांव के बिजेन्द्र, अनिल उर्फ जॉनी व बंटी को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड का पदार्फाश किया था। आरोपितों ने बताया था कि लूटपाट का विरोध करने पर हमने दंपति की हत्या की थी।

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