सरसा की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी गुरविन्द्र सिंह उर्फ गुरी को 20 साल की सजा सुनाई

जज डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया

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सरसा, (सच कहूँ न्यूज)। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, बंधक बनाने और दुष्कर्म के मामले में सरसा की अदालत ने दोषी गुरविन्द्र सिंह उर्फ गुरी को 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

सरकारी वकील अमित मेहता ने इसकी जानकारी दी। मामला डिंग थाना क्षेत्र के गांव भावदीन का है। पीड़िता की मां ने 23 फरवरी 2023 को शिकायत दी थी कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 21 फरवरी को घर से लापता हो गई थी। परिजनों को पता चला कि जीवननगर थेड़ी निवासी गुरविन्द्र सिंह उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने 5 मई 2023 को किशोरी को डबवाली बस स्टैंड से बरामद किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है।

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