पुडा की कार्रवाई, अनाधिकृत कॉलोनियों को किया ध्वस्त

Published On

कई कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज | Amritsar News

अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। Amritsar News: अमृतसर विकास प्राधिकरण (पुडा) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पाखरपुरा और कथुनगल गांव में बन रही अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह (आईएएस), अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन (पीसीएस), ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। Amritsar News

पंजाब अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी अधिनियम -1995 के नए संशोधन 2024 के अनुसार, अवैध कॉलोनियां बनाने वाले लोगों को 5 से 10 साल तक की सजा और 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई सरकार की कड़ी निगरानी के तहत की जा रही है। Amritsar News

पुडा की रेगुलेटरी विंग लगातार अमृतसर जिले में अवैध कॉलोनियों की निगरानी करती है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले पुडा से जारी अप्रूवल की जांच जरूर करें। इससे लोग कानूनी विवादों और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।

यह भी पढ़ें:– पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर चलाया चेकिंग अभियान

About The Author

Related Posts