खाली प्लॉटों में गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम सख्त, नोटिस जारी

कमिश्नर की अगुवाई में शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई, सफाई और चारदीवारी न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

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पटियाला (सच कहूँ/नरिंदर सिंह बठोई)। Patiala News: शहर में खाली पड़े प्लॉटों में कूड़ा-कर्कट, गंदगी और गंदा पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने की आशंका को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम पटियाला ने सख्त कार्रवाई शुरु कर दी है। नगर निगम कमिश्नर पूजा सियाल की अगुवाई में निगम की टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में खाली प्लॉटों के मालिकों के बाहर नोटिस लगाने शुरु कर दिए हैं। बता दें कि डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को रोजाना मिलने वाली शिकायतों और उनके आदेशों की पालना करते हुए नगर निगम ने यह कदम उठाया है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के अनुसार सभी प्लॉट मालिक अपने खाली प्लॉटों की तुरंत सफाई सुनिश्चित करें और कूड़ा जमा होने से रोकने के लिए चारदीवारी या फेंसिंग करवाएं। निगम प्रशासन ने अपने प्लॉटों की सफाई न रखने और लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में निर्देशों की पालना न करने वाले प्लॉट मालिकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 और म्यूनिसिपल एक्ट के तहत भारी जुमार्ना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाली प्लॉटों मालिकों को नोटिस जारी, दिए निर्देश

प्लॉट में पड़ा सारा कूड़ा-कर्कट, जंगली घास और जमा गंदा पानी 15 दिनों के भीतर साफ करना अनिवार्य है। प्लॉट के दुरुपयोग और कूड़ा फेंके जाने से बचाव के लिए 30 दिनों के भीतर चारदीवारी या तारों की बाड़ (फेंसिंग) करवाना जरुरी है। सफाई और चारदीवारी का काम पूरा होने के बाद फोटोग्राफिक प्रमाणों सहित नगर निगम को लिखित रुप में सूचित करना होगा। खाली प्लॉट में किसी भी प्रकार का घरेलू कूड़ा या निर्माण का मलबा न फेंका जाए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को फेंकने की अनुमति दी जाए। प्लॉट के अंदर बारिश या गंदा पानी जमा न होने दिया जाए, ताकि मच्छरों और बीमारियों के लारवा को पनपने से रोका जा सके।

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