तेजाब पीड़ितों को हर महीने 8 हजार देगी सरकार

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प्राप्त आवेदनों का निपटारा एक माह के भीतर हो: डीसी

भटिंडा (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार द्वारा तेजाब पीड़ितों को 8 हजार रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता योजना पंजाब 2017 तहत पंजाब सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी के चेयरमैन डिप्टी कमीश्नर भटिंडा दीपरवा लाकरा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेजाब पीड़ितों की सहायता करना है, ताकि अप्रिय घटना व तेजाब के कारण हुए जख्मों के बाद भी अपना जीवन सम्मान सहित जी सकें। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन जिला समाजिक सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी (महिला व बाल सुरक्षा) इस कमेटी में शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त दो फौजदारी कानून के विशेषज्ञ व तेजाब पीड़ितों के परिवारिक सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि तेजाब पीड़ित पंजाब राज्य की निवासी होनी चाहिए। योजना के तहत सहायता लेने के लिए पीड़ित को खुद आवेदन करना होगा, यदि पीड़ित तेजाब के कारण अपंग हो गई है तो उसका वारिस, परिवारिक सदस्य अथवा रिश्तेदार इस संबंध में समाजिक सुरक्षा अधिकारी को आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ हादसे का मेडिकल सर्टीफिकेट भी लगा होना चाहिए कि आवेदनकर्ता तेजाब के कारण अपंग हो गया है।

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ वोटर लिस्ट, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड , पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस अथवा रिहायशी सर्टीफिकेट में से किसी एक की तस्दीक कापी साथ लगानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता के बैंक खाते का ब्यौरा भी साथ नत्थी होना जरूरी है। नियमों अनुसार जिला सुरक्षा अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर इसका निपटारा होना जरूरी है।

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