Delhi HC Reprimands Arvind Kejriwal: केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार!

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Delhi High Court: राजनीतिक हित को प्राथमिकता देने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबों की आपूर्ति ना होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय हित को भूलकर राजनीतिक हित को बढ़ावा देना सही नहीं है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ”शक्ति के विनियोग में रुचि रखती है।” Arvind Kejriwal News

दिल्ली उच्च न्यायाल की ये टिप्पणियाँ तब आईं, जब दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल से कुछ अनुमोदन की आवश्यकता है, जो 2021 की उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं। अदालत ने कहा कि अब तक उसने ”विनम्रतापूर्वक” इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय हित ”सर्वोच्च” है, लेकिन वर्तमान मामले ने उजागर कर दिया है कि क्या ”गलत” था और वह इस मामले में सोमवार को आदेश पारित करेगी। Arvind Kejriwal News

आपने अपने राजनीतिक हित को ऊंचे स्थान पर रखा है

इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आपने (अरविंद केजरीवाल) अपने हित को छात्रों, पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा है। यह बहुत स्पष्ट है और हम यह निष्कर्ष देने जा रहे हैं कि आपने अपने राजनीतिक हित को ऊंचे स्थान पर रखा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसा किया। यह गलत है और इस मामले में यही बात उजागर हुई है।

अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि उनका मुवक्किल केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितनी शक्ति चाहिए। समस्या यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है, इसमें कहा गया है। अदालत ने टिप्पणी की, यदि वह चाहते हैं कि प्रशासन ”पंगु” हो जाए तो यह मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत आह्वान है। पीठ ने आगे कहा कि नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को ”सभी को साथ लेकर चलना होगा” क्योंकि यह ”एक व्यक्ति के प्रभुत्व” का मामला नहीं हो सकता है। Arvind Kejriwal News

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