गैंगस्टर्स को सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा

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कैराना। कोर्ट ने दो अलग-अलग गैंगस्टर्स को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सोमपाल सिंह चौहान ने बताया कि कोतवाली कैराना पुलिस ने वर्ष-2018 में मोहल्ला आलकलां कैराना निवासी शहजाद नामक युवक के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(गैंगस्टर विशेष) सीमा वर्मा के न्यायालय में विचाराधीन था।

शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी शहजाद को दोषी करार देते हुए चार वर्ष व दो माह के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही, दूसरे मामले में झिंझाना पुलिस ने वर्ष-2020 को करमसिंह निवासी रंगाना फार्म के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। यह मामला भी कैराना स्थित गैंगस्टर विशेष न्यायालय में विचाराधीन था। कोर्ट ने उक्त मामले में करमसिंह को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों मामलों में दोषियों द्वारा अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

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