शिक्षा और रोजगार
जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास
जानलेवा हमले और अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी दोषी, सात वर्ष का कारावास
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने 11 वर्ष पुराने जानलेवा हमले व अवैध हथियार बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2015 में साजिद उर्फ पाव निवासी नौकुआँ रोड घेर बुखारी शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर जानलेवा हमले व अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज हुए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
विवेचक ने तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। दोनों मामले कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन थे। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी साजिद उर्फ पाव को दोनों मामलों में दोषी मानते हुए अधिकतम सात वर्ष के कारावास व कुल छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
