दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: सिलाई सेंटर से घर वापिस लौट रही किशोरी को दुष्कर्म के बाद जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिलाकर मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष की कठोर कैद व 36 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News
जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि एक व्यक्ति ने झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 28 जुलाई 2023 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री सिलाई सेंटर से घर वापिस लौट रही थी। इसी दौरान आकाश निवासी ग्राम सुंदरनगर भड़ी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ में बदतमीजी की तथा उसे खींचकर ले गया। जहां पर आरोपी ने उसके साथ में दुष्कर्म किया। इसके बाद, आरोपी ने उसे जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिला दिया। उसकी पुत्री बदहवास स्थिति में घर पर पहुंची और आपबीती सुनाई।
परिवार के सदस्य उसे चौसाना में डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन चिकित्सक ने उसे गम्भीर अवस्था में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कुछ समय बाद करनाल में उपचार के दौरान उसकी पुत्री की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) सीमा वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। Kairana News
सोमवार को न्यायालय ने पत्रावलियों के गहन अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 36 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
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