चोरी व अवैध हथियार बरामदगी में दो को कारावास

चोरी और अवैध हथियार के दो मामलों में आरोपियों को सजा

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने चोरी व अवैध हथियार बरामदगी के अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2015 में लोकेश निवासी मोहल्ला आलदरम्यान कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय थाने पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते शुक्रवार को अदालत ने आरोपी लोकेश को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दूसरा मामला वर्ष-2008 का है। तासीन निवासी मोहल्ला खातियान कस्बा झिंझाना के विरुद्ध स्थानीय थाने पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी तासीन को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने दोनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

Court-Case

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