हमसे जुड़े

Follow us

16.8 C
Chandigarh
Friday, March 20, 2026
More
    Home देश Supreme Court...

    Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच पर रोक

    Supreme Court

    West Bengal SSC Recruitment Case: कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाएं। आज अदालत 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये नियुक्तियाँ राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गईं। Supreme Court

    अब 6 मई को होगी सुनवाई | Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी अपील में राज्य सरकार ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को नई भर्तियाँ करने का आदेश दिया था। इसमें आगे आदेश दिया गया कि जिन लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था, उन्हें छह सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस करना होगा।

    उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द करने पर टीएमसी की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले ने लगभग 26,000 परिवारों की आजीविका छीन ली, उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने टीएमसी नेताओं को रिश्वत देने के लिए ऋण लिया था, वे अब इस स्थिति से भी बोझ में हैं। Supreme Court

    Narendra Modi: दिल्ली हाईकोर्ट ने की मोदी को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज!

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here