Bombay High Court: गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत को लेकर आया बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! जेल से बाहर आएगा?

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2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या मामले का आरोपी है छोटा राजन

मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज यानि 23 अक्तूबर को गैंगस्टर छोटा राजन (gangster Chhota Rajan) की जमानत को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हत्या के मामले में छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है। Bombay High Court

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रिपोर्ट के अनुसार 30 मई, 2024 को मुंबई में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब जमानत की एवज में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उसने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए।

कौन थी जया शेट्टी और क्या था मामला? Bombay High Court

रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में पता चला कि शेट्टी को गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए फोन आ रहे थे और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी गई।

क्या जमानत के बाद राजन जेल से बाहर आ पाएगा?

राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा। राजन पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। Bombay High Court

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