फास्टैग अनिवार्य करने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ी

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नयी दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले डिजिटल तरीके से टोल कर संग्रहण के लिए फास्टैग एक जनवरी से अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया था लेकिन लोगों की दिक्कत को देखते हुए इस अवधि को डेढ़ महीना बढ़ाकर 15 फरवरी करने का फैसला किया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि टोल प्लाजा पर फास्टैग वाली लाइन पर पहले की तरह ही सिर्फ फास्टैग लगे वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी और 15 फरवरी तक बिना फास्टैग वाले वाहन नकद भुगतान से आवागमन कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि टोल प्लाजा पर 100 फ़ीसदी डिजिटल भुगतान की व्यवस्था क्रियान्वित की जाएगी और एक दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों को भी 15 फरवरी के बाद अनिवार्य रूप से फास्टैग लगाना होगा।

 

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