केरल में फुटबॉल प्रेमियों के बीच मारपीट, तीन घायल

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कन्नूर (एजेंसी)। केरल में कन्नूर के पास पल्लियामूला में सोमवार तड़के फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना की जीत का जश्न मनाने के दौरान फुटबॉल प्रेमियों में जमकर मारपीट हुई और इस ौरान चाकू लगने से तीन युवक घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि इस घटना में ब्राजील की टीम के प्रशंसक अनुराग (24), सी वी नकुल (23) और एलेक्स एंटनी (23) चाकू और क्रिकेट स्टंप घोंपे जाने से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक फ्रांस के समर्थक बताए जा रहे हैं।

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क्या है मामला

बताया जा रहा है कि पल्लियामूला में नेताजी आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब के पास सड़क के किनारे लगी एक बड़ी स्क्रीन के जरिए दोनों टीमों के समर्थक युवक फीफा विश्व कप का फाइनल देख रहे थे। इस घटना में अनुराग के सिर और पैरों में चोटें आई हैं। वहीं नकुल और एलेक्स एंटनी अर्जेंटीना की जर्सी पहने गिरोह के हमले से बचने की कोशिश में घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के चाला के एक अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस सिलसिले में पुलिस ने पन्ननपारा और आसपास के इलाकों के रहने वाले पांच युवकों के शैजू (48), वी विजयकुमार (42), सी प्रशोब (34), सी प्रजोश (36) और सी सनीश (31) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटना में घायल आदर्श ने बताया कि अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने फ्रांसीसी टीम के खिलाड़ी एम्बाप्पे को अपमानित किया, जिसके कारण दोनों समूहों के बीच विवाद हुआ।

उल्लेखनीय है कि इन्हीं दो गिरोह के युवक इससे पहले फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और क्रोएशिया के बीच हुए मुकाबले के बाद भिड़ गए थे। इस मुकाबले में क्रोएशिया ने ब्राजील को हरा दिया था।

8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इस बीच, थालास्सेरी पुलिस ने दो युवकों सफवान (23) और सलमान (18) को पुलिस वाहन को रोकने और थलास्सेरी पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक मनोज के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह घटना उस समय घटित हुई, जब पुलिस अर्जेंटीना के प्रशंसकों के विजय जुलूस के दौरान थालास्सेरी शहर में हुई हिंसा के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची थी। इस सिलसिले में पुलिस ने अन्य आठ युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 112 (ड्राइविंग करते समय गति प्रतिबंध) और 186 (अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में पुलिस टीम की ड्यूटी में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया है।

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