Hate speech case: हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म

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MLA Abbas Ansari’s membership terminated: लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त कर दी गई है। नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी, जिसके उपरांत विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया। Mau News

विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे ने एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। साथ ही, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने की अनुशंसा भी भेज दी गई है। बताया गया है कि कोर्ट का आदेश आने के बाद फाइल तत्परता से मऊ से लखनऊ भेजी गई और रविवार को विशेष रूप से विधानसभा सचिवालय खोला गया ताकि निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके।

अंसारी को मऊ कोतवाली में दर्ज एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया

पत्र के अनुसार, अब्बास अंसारी को मऊ कोतवाली में दर्ज एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उन्हें कुल दो वर्ष से अधिक की साधारण कारावास और विविध आर्थिक दंड की सजा सुनाई है, जिनमें प्रमुख रूप से धारा 171F, 506, 53A और 120B शामिल हैं। सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि अब्बास अंसारी को 31 मई, 2025 से अयोग्य माना जाएगा, और उसी तिथि से उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त मानी गई है।

ज्ञात हो कि अब्बास अंसारी, पूर्व विधायक एवं विवादास्पद नेता मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में वे मऊ सदर सीट से सुभासपा प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान 3 मार्च 2022 को पहाड़पुर में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने कथित रूप से प्रशासन को “चुनाव के बाद सबक सिखाने” की धमकी दी थी, जिसे अदालत ने हेट स्पीच माना और उसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि वे इस निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील दायर करेंगे। Mau News

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