Gurugram Hit-and-Run Case: महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी ड्राइवर समेत 2 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने का मामला, आरोपी ड्राइवर और चचेरे भाई को भेजा गया जेल

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गुरुग्राम (एजेंसी)। Gurugram Hit-and-Run Case: गुरुग्राम की एक अदालत ने शुक्रवार को गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी ड्राइवर कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।    

दोनों आरोपियों को 14 दिन बाद फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले, बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि बेनीवाल के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था।

गुरुग्राम पुलिस ने हिट-एंड-रन मामले में बैंसला को राजस्थान के दौसा से और लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया था। घटना के समय लवनीश के भी बैंसला के साथ कार में मौजूद होने का आरोप है।

गुरुग्राम पुलिस ने पहले एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 जोड़ी थी, जब पीड़िता सिया और उसके परिवार ने शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से संपर्क किया था।

यह मामला तब दर्ज किया गया था जब पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइकर को टक्कर मारने का वीडियो देखकर खुद ही इसका संज्ञान लिया था।

विस्तृत जांच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद, पुलिस ने हत्या की कोशिश का आरोप जोड़ा, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब सिया के परिवार ने गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) इंस्पेक्टर को उसका लिखित बयान सौंपा।

गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस बीच, सिया ने कार में सवार चारों लोगों के लिए कड़ी सजा की अपील की और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में सही संदेश भेजना जरूरी है।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए सिया ने कहा कि उन्हें कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं और वे इस मामले में न्याय चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट में कहा था कि कार में सवार चारों लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राय में, उन्हें कठोर परिणाम भुगतने चाहिए, ऐसे युवाओं को संदेश देने का यही एकमात्र तरीका है ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचने से पहले दो बार सोचे।

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Gurugram News: दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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