अब धान कटाई का होगा समय तय, मंडी में बिना टोकन से नहीं होगी एंट्री; जाने कितने बजे तक कर सकते हैं आप कटाई
शाह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगी कंबाइन बंद
सरसा (सच कहूँ/पवन कुमार)। धान की कटाई और खरीद सीजन में किसानों को मंडियों में परेशानी से बचाने और खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगा दी है। कंबाइन से कटाई सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जा सकेगी।
प्रशासन के अनुसार रात और सुबह के समय ओस व अधिक नमी के कारण धान में नमी बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे खरीद के दौरान किसानों को परेशानी हो सकती है। धान की खरीद के लिए फिलहाल 17 प्रतिशत नमी की सीमा निर्धारित है। किसानों को सलाह दी गई है कि पकी फसल की कटाई अनुकूल मौसम में करें और जरूरत पड़ने पर धान को सुखाकर ही मंडी में लेकर आएं।
टोकन के हिसाब से ही मंडी में आएंगी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां
धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को मंडियों, खरीद केंद्रों और यार्ड में निर्धारित कार्यक्रम, टोकन या गेट पास के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय से पहले मंडी पहुंचने वाले वाहनों को, जहां व्यवस्था होगी, होल्डिंग या स्टेजिंग एरिया में इंतजार करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क, हाईवे, मंडी की संपर्क सड़क, आपातकालीन रास्ते या मंडी के प्रवेश-निकास मार्ग पर इस तरह ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी नहीं कर सकेगा, जिससे यातायात बाधित हो। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक सरसा व डबवाली और संबंधित एसडीएम को मार्केट कमेटियों व अन्य विभागों के साथ समन्वय कर मंडियों के आसपास यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
कंबाइन और मंडियों की निगरानी करेंगी संयुक्त टीमें
कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मार्केट कमेटी, पुलिस और अन्य अधिकृत अधिकारियों की संयुक्त टीमें जरूरत के अनुसार निरीक्षण करेंगी। टीमें कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन, कटाई के निर्धारित समय, फसल अवशेष प्रबंधन और मंडियों में धान की आवक की निगरानी करेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।