Traffic Rules: बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, अब नहीं पहना तो कटेगा ऑनलाइन चालान
यूपी में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, अब नहीं पहना तो कटेगा ऑनलाइन चालान
UP Traffic Rules, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट से जुड़ा नियम अब और सख्त होने जा रहा है. बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले सहयात्री यानी पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। अगर पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो वाहन का ऑनलाइन चालान किया जा सकेगा।
पीछे बैठे व्यक्ति का भी कटेगा चालान | UP Traffic Rules
नई व्यवस्था के तहत ई-चालान सिस्टम में सहयात्री के हेलमेट नहीं पहनने का विकल्प भी जोड़ा जा रहा है। अभी तक मुख्य रूप से बाइक चालक के हेलमेट नहीं पहनने पर चालान की कार्रवाई होती थी।
यातायात विभाग के अनुसार, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट का नियम पहले से लागू है, लेकिन इसका पालन पूरी तरह नहीं हो रहा था. अब चालान प्रणाली में इस उल्लंघन को भी शामिल किया जा रहा है।
कैमरे और फोटो के जरिए भी होगी कार्रवाई
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सहयात्री के हेलमेट नहीं पहनने पर आईटीएमएस कैमरों, चालान एप और फोटो के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में निर्धारित जुर्माने का भुगतान वाहन स्वामी को करना होगा।इसका मतलब यह है कि अगर बाइक चालक ने हेलमेट पहना हुआ है लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के है, तो भी वाहन के खिलाफ चालान की कार्रवाई हो सकती है।
नए सिस्टम के लिए ई-चालान प्रक्रिया अपडेट
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में ई-चालान सिस्टम को अपडेट करने के लिए 21 सितंबर की रात से चालान प्रक्रिया बंद है. पुराने सिस्टम का डेटा नए सर्वर पर ट्रांसफर किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, डेटा ट्रांसफर और सिस्टम अपडेट का काम पूरा होने के बाद ई-चालान की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी. नई व्यवस्था में हेलमेट समेत यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए सिस्टम में नए विकल्प जोड़े जा रहे हैं।
दोपहिया वाहन चालकों को सलाह है कि खुद के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हमेशा मानक हेलमेट पहनाएं, ताकि सड़क हादसे की स्थिति में सिर की चोट के जोखिम को कम किया जा सके।