Punjab Schools News: पंजाब के स्कूल वालों सरकार के ये नियम पढ़ लो वरना होगी भंयकर कार्रवाई, सरकार ने जारी किए नियम
Punjab Schools News: जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव बलबीर राज सिंह ने शनिवार को सरकारी एवं निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अंतर्गत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आरटीए सचिव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में नीति के तहत दिये गये निदेर्शों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि नीति के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाये। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमनपाल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी (सी.ई.ओ.) डॉ गुरिंदरजीत कौर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय भारती भी उनके साथ थे।
ये है नियम | Punjab Schools News
सिंह ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों/ प्रतिनिधियों को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के नियमों के बारे में बताया कि इस नीति के मापदंडों के अनुसार स्कूल बसों में सी.सी.टी.वी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, चालक, परिचारक और स्टाफ की वर्दी, प्रदूषण कंट्रोल क्लीयरेंस, अग्निशमन केंद्र और पुलिस के संपर्क नंबर आदि होना अनिवार्य है, स्कूल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, बसों में यात्रा करने वाली छात्राओं के लिए महिला अटेंडेंट अनिवार्य होना चाहिए, प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिए तथा बसें ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, आगे और पीछे दोनों तरफ स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए तथा यदि स्कूल वाहन किराये पर है, तो उस पर आॅन ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
आरटीए सचिव ने बैठक में उपस्थित स्कूल मुखियाओं से अपील की कि वे अपने स्कूलों की सभी स्कूल बसों को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों के अनुसार जल्द से जल्द अपडेट करें, ताकि निकट भविष्य में कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बस संचालकों को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिये तथा कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।