सवालों के घेरे में एसआईटी की जांच, नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Published On

सुखजिन्द्र सिंह सन्नी पहुंचे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब पुलिस पर उठाए सवाल

  • पंजाब सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी, 18 अगस्त तक देना होगा जवाब
चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। बरगाड़ी मामले में स्पैशल जांच टीम (एसआईटी) द्वारा जांच करने का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां न केवल पंजाब पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि एसआईटी की कार्रवाई को गैर-कानूनी करार दिया जा रहा है। इस मामले में सुखजिन्द्र सिंह उर्फ सन्नी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और सीबीआई को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। इस तारीख से पहले पंजाब सरकार और सीबीआई को याचिकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर उठाए गए सवालों पर जवाब देना होगा। सुखजिन्द्र सिंह उर्फ सन्नी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा है कि पंजाब पुलिस की स्पैशल जांच टीम कानून के अनुसार नहीं बल्कि गलत तरीके से जांच कर रही है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इस मामले में पहले ही वह माननीय सीबीआई की विशेष अदालत में लगातार ट्रायल में शामिल हो रहे हैं लेकिन फिर भी उनके खिलाफ न केवल फरीदकोट अदालत में चालान पेश किया गया है, बल्कि जमानत होने के बावजूद भी उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्रवाई और उन्हें मिली जमानत संबंधी पंजाब पुलिस भली-भांति जानती थी लेकिन फिर भी गलत मंशा से उन्हें गिरफ्तार करना और फरीदकोट अदालत में अलग चालान पेश करना कानूनी दायरे के खिलाफ है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है तब इस मामले में सीबीआई को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts