सामाजिक कार्यक्रमों में दूरी नहीं बनाई तो दस हजार रुपये जुर्माना होगा

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कोरोना को लेकर विश्लेषण कमेटी के साथ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की चर्चा

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। पंजाब में कोरोना की महामारी से लड़ रही राज्य सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं। इनके मुताबिक होम क्वारैंटाइन तोड़ने वाले को 5 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। वीरवार को विशेषज्ञों के साथ ताजा हालात पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि रेस्टोरेंट्स और दूसरी खाने-पीने वाली जगह पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जगह के मालिक को 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम आदि में दूरी का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है।

दरअसल, पंजाब में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 हजार के पार पहुंच चुका है। इन हालात के बीच राज्य में इस वक्त 951 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। गुरुवार को महामारी की वजह से ताजा हालात पर विश्लेषण कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा के दौरान कोरोना सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जुमार्ने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक होम क्वारैंटाइन तोड़ने वाले को 5 हजार रुपए जुमार्ना भरना पड़ेगा।

रेस्टोरेंट्स और दूसरी खाने-पीने वाली जगह पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जगह के मालिक को 5 हजार रुपए जुमार्ना देना होगा। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम आदि में दूरी का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए जुमार्ना भरना होगा। खास बात यह है कि आज की गई व्यवस्था मई में जारी की गई व्यवस्था के अतिरिक्त है, जिसके अंतर्गत अभी तक सार्वजनिक जगह मास्क नहीं पहनने पर 500, होम क्वारैंटाइन तोड़ने पर 200 रुपए और यहां-वहां थूकने पर 500 रुपए जुमार्ना वसूला जा रहा है।

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