युवक पर हमला और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

पगड़ी उतारने, केश पकड़कर घसीटने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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हनुमानगढ़। एक सिख युवक पर हमला करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट हनुमानगढ़ के आदेश पर टाउन पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में परिवादी धर्मवीर सिंह (25) पुत्र जीत सिंह मजहबी निवासी वार्ड नम्बर 6, गांव कोहला ने इस्तगासा पेश कर बताया कि गांव में उसका परिवार सिख धर्म को मानने वाला अकेला परिवार है। इसी कारण आरोपी पक्ष लंबे समय से उसके धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करता था और उसे मोहल्ले में नहीं रहने देने की धमकियां देता था। Hanumangarh News

इस्तगासे में बताया गया कि परिवादी ने कई बार आरोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आरोप है कि आरोपी कहते थे कि यदि मोहल्ले में रहना है तो हमारे जैसा बनकर रहना होगा। परिवादी के अनुसार 4 मार्च को वह अपने भाई नरेन्द्र उर्फ गोलू के साथ घर लौट रहा था। घर के पास पहुंचने पर आरोपी रतीराम उर्फ गट्टू, सैनीराम, देवीलाल, इन्द्रजीत, सुभाष, दीपू, सोनू, संदीप, आत्माराम, नवीन तथा सुनील उर्फ शीनू सहित अन्य लोग लाठी-डंडों से लैस होकर पहले से घात लगाए बैठे थे।

आरोप है कि आरोपियों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ वार किए। इस्तगासे में कहा गया कि जान बचाने के लिए धर्मवीर सिंह ने अपने पास धर्मानुसार रखे शस्त्र से बचाव किया। आरोपियों ने उसे नीचे गिराकर उसकी पगड़ी उतार दी तथा केश पकड़कर घसीटा।

साथ ही उसके धर्म के खिलाफ अपशब्द कहे, जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। शोर सुनकर अवतार सिंह पुत्र मोहन सिंह मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। जाते समय आरोपियों ने दोबारा जान से मारने की धमकी दी। एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को सौंपी है। Hanumangarh News

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