ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दायर की पुनरीक्षण याचिका

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: गांव हैदरपुर के वृद्ध किसान ने खराब ट्रैक्टर का मुआवजा न मिलने पर 29 वर्ष पुराने एक मामले में कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

क्षेत्र के गांव हैदरपुर निवासी 71 वर्षीय किसान साहब सिंह ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। किसान ने पुनरीक्षण याचिका राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उत्तर-प्रदेश लखनऊ द्वारा 07 अप्रैल 2021 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की है। याचिका में किसान ने बताया कि यह मुकदमा उनके पिता स्वर्गीय स्वरूप सिंह ने वर्ष-1997 में दायर किया था। 29 वर्षों बाद भी उन्हें उचित मुआवजा नही मिल पाया है, जिसके चलते पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

यह है पूरा मामला…

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में पुनरीक्षण याचिका दायर करने वाले गांव हैदरपुर निवासी किसान साहब सिंह ने बताया कि उसके पिता स्वरूप सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक की कैराना शाखा से ऋण लेकर कृषि कार्य करने हेतु एक ट्रैक्टर महेंद्रा-475 डीआई खरीदा था, लेकिन कंपनी के द्वारा उन्हें खराब ट्रैक्टर दे दिया गया। आरोप है कि कंपनी को बार-बार सूचित किये जाने के बावजूद ट्रैक्टर नही बदला गया, जिसके चलते उसकी फसल बरबाद हो गई।

वहीं, बैंक अधिकारियों के द्वारा भी ऋण वसूली के लिए उसके पिता के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया गया। इसके बाद, उनके पिता ने वर्ष-1997 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उत्तर-प्रदेश लखनऊ में ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ याचिका दायर करके मुआवजा दिलाये जाने की गुहार लगाई थी। Kairana News

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