अब बिना आधार कार्ड नहीं खुलेगा बैंक खाता

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50 हजार रूपये से अधिक के लेन-देन पर किया अनिवार्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार एक अहम ऐलान करते हुए बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपये या इससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है।

सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को आगमाी 31 दिसंबर तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे।

इससे पूर्व आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्यवस्था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है।

इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

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