स्टार प्लस हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था हॉस्पिटल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने कोतवाली पर दर्ज कराया अभियोग | Kairana News

  • विगत 29 अगस्त को प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत के बाद सुर्खियों में आया था हॉस्पिटल

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Star Plus Hospital: अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे स्टार प्लस हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही से हॉस्पिटल संचालक में हड़कंप मचा हुआ है। विगत 29 अगस्त को प्रसूता की मौत के बाद हॉस्पिटल सुर्खियों में आया था। Kairana News

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/ नोडल अधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने कोतवाली कैराना पर मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि कस्बे के मोहल्ला आलखुर्द में स्थित स्टार प्लस क्लीनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत की सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए विगत 30 अगस्त 2024 को क्लीनिक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालक नफीस अहमद को नोटिस जारी करते हुए चिकित्सा व्यवसाय से सम्बंधित शैक्षिक दस्तावेज तथा प्रसूता रिजवाना निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान की बीएचटी तीन दिन के अंदर सीएमओ ऑफिस में जमा कराने के निर्देश दिए थे। Kairana News

निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद क्लीनिक संचालक ने चिकित्सा व्यवसाय से सम्बंधित शैक्षिक दस्तावेज तथा प्रसूता की बीएचटी सीएमओ कार्यालय में जमा नही कराई गई। इससे स्पष्ट होता है कि क्लीनिक संचालक नफीस द्वारा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए नियम विरुद्ध निजी निहित स्वार्थ के लिए आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके अयोग्य व्यक्तियों के माध्यम से अवैध चिकित्सा व्यवसाय कर धन अर्जित किया जा रहा है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट-2019 की धारा-34 की उपधारा-2 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं, पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके मामले की जांच शुरू कर दी है। विदित रहे कि स्टार प्लस हॉस्पिटल विगत 29 अगस्त 2024 को गांव इस्सोपुर खुरगान निवासी महिला रिजवाना की प्रसव के दौरान मौत के बाद सुर्खियों में आ गया था। Kairana News

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