अवैध हथियार बरामदगी में तीन वर्ष का कारावास

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कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी(एपीओ) आनन्द भास्कर ने बताया कि वर्ष 2013 में थानाभवन पुलिस ने मोहल्ला अफगानान कैराना निवासी इंतज़ार उर्फ भोली पुत्र मुख्त्यार को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुश्री सुधा शर्मा की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावालियों के अवलोकन तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी इंतज़ार उर्फ भोली को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

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